*रसद विभाग ने किए 29 सिलेण्डर जब्त*
(हरिप्रसाद शर्मा)अजमेरदिसम्बर। रसद विभाग द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व व्यवसाय की सूचना प्राप्त होने पर शुक्रवार को जांच दल द्वारा 12 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 17 अप्रमाणित नॉन मार्का सिलेण्डर जब्त किए गए।
जिला रसद अधिकारी श्री नीरज कुमार जैन ने बताया कि मोहम्मदी गेस्ट हाउस चौधर मौहल्ला से 7 अप्रमाणित नॉन मार्का सिलेण्डर, मौमिन होटल लंगरखाना गली से 5 घरेलू गैस सिलेण्डर, सलतनत रेस्टोरेन्ट लंगरखाना गली से 3 घरेलू गैस सिलेण्डर, अशोक चूल्हा रिपेयरिंग शॉप चौधर मौहल्ला से 2 घरेलू सिलेण्डर एवं 9 अप्रमाणित नॉन मार्का सिलेण्डर तथा शेख साबिर तमिलनाडू गेस्ट हाउस के नीचे से एक घरेलू सिलेण्डर एवं एक अप्रमाणित नॉन मार्का सिलेण्डर जब्त किए। इन फर्मो का यह कृत्य एलपीजी ऑर्डर-2000 का उल्लंघन है। साथ ही ये प्रकरण ईसी एक्ट 1955 की धारा 6 ए में जिला कलक्टर के न्याप्रसादयालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। जांच दल में जिला रसद अधिकारी श्रीमती रतन कौर, प्रवर्तन अधिकारी श्री जगदीश शर्मा, प्रर्वतन निरीक्षक श्रीमती शीला बेनीवाल एवं श्री मुकेश बुगालिया तथा दरगाह थानधिकारी श्री नरेन्द्र जाखड़ सम्मिलित रहे।